Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

-पंजीयन कराने पर भी राजफैड ने नहीं खरीदा लहसुन
जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य में लहसुन खरीद में हुई अनियमितता को लेकर राजफैड, कृषि सचिव, मंडी समिति बारां और सहकारिता विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश इन्द्रजीतसिंह की एकलपीठ ने यह आदेश महेश नागर व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता विजयसिंह यादव ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं ने लहसुन बेचने के लिए राजफैड में गत 18 मई को आॅनलाइन पंजीयन कराया था।

राजफैड की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लहसुन खरीदने की अंतिम तिथि तीस जून थी। याचिका कहा गया कि नियमानुसार राजफैड पंजीयन की वरीयता अनुसार खरीद करता है। इसके बावजूद याचिकाकर्ताओं से खरीद की बजाय बाद में पंजीकरण कराने वाले किसानों से पहले खरीद की गई। इसके चलते याचिकाकर्ता अपनी पैदावार नहीं बेच सका। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

LEAVE A REPLY