जयपुर । ऑल इंडिया कांन्ट्रेक्ट कैरिज परमिट वाली बसों का सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सीकर शहर में प्रवेश रोकने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश आलोक शर्मा की एकलपीठ ने परिवहन आयुक्त, जिला कलक्टर, आरटीओ एवं डीटीओ सीकर को नोटिस जारी कर 24 जनवरी तक जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में भंवरलाल व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि सीकर कलक्टर ने 6 जून, 2016 को यह रोक लगाई थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को आदेश जारी कर अपनी आपत्तियां कलक्टर के समक्ष रखने को कहा। शहर में किसी वाहन को एक माह से ज्यादा प्रवेश नहीं देने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी करना जरूरी होता है। उनका पक्ष सुनें बिना कलक्टर ने आदेश जारी कर दिए। साथ ही शहर में लोक परिवहन सेवा, रोडवेज और स्टेज कैरिज की बसों को प्रवेश दिया जा रहा है।

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