ritaayard adhikaaree

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फोर्टिस अस्पताल को भूमि आवंटन के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई और जवाहर सर्किल थाने में दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण के शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 26 फरवरी को तय की है। न्यायाधीश दीपक माहेश्वरी की एकलपीठ ने यह आदेश शिवेन्द्र मोहन सिंह व अन्य की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता अनुरूप सिंघी ने अदालत को बताया कि समान तथ्यों के आधार पर पूर्व में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी थी। शिकायतकर्ता ने निचली अदालत में परिवाद पेश करने के दौरान इसकी जानकारी निचली अदालत को नहीं दी। इसके अलावा निचली अदालत के पूर्व में दिए आदेश के खिलाफ की गई रिविजन में याचिकाकतार्ओं का पक्ष नहीं सुना गया। याचिका में यह भी कहा गया कि आवंटन की कार्रवाई करीब दो दशक पहले हुए थी। ऐसे में शिकायतकर्ता ने बदनीयती से अब प्रकरण को उठाया है। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निचली अदालत की कार्रवाई और दर्ज एफआईआर पर अंतरिम रोक लगा दी है।

गौरतलब है कि निचली अदालत ने गत 12 जनवरी को राजकुमार शर्मा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए जवाहर सर्किल थाना पुलिस को डॉ. नरेश कुमार त्रेहान और व्यवसायी राजन नन्दा, रितु नन्दा, शिवेन्द्र मोहनसिंह, गिरीश बिहारी माथुर व मालवेन्द्र मोहन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवाद में कहा गया था आरोपियों ने मिलीभगत कर ट्रस्ट के नाम 4.7 एकड भूमि आवंटित करा ली और बाद में इसका आवंटन ट्रस्ट के बजाए कंपनी के नाम करा लिया। वहीं शर्तो के खिलाफ जाकर बिना अनुमति कंपनी के शेयर भी दूसरे लोगों को ट्रांसफर किए गए।

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