जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने जयपुर नगर निगम को आदेश दिए हैं कि वह मोतीडूंगरी गणेश मंदिर के आसपास से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों को 7 दिन का नोटिस देकर सुनवाई का मौका देने को भी कहा है। यदि कब्जेधारी अपने कब्जे को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से पालना रिपोर्ट पेश नहीं करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि नगर निगम अतिक्रमण हटाने में सक्षम नहीं है।

स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेएलएन मार्ग और शांति पथ लगने वाले ठेले वालों को हटाने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी मोती डूंगरी जोन कमिश्नर को सौंपते हुए मामले की सुनवाई 3 स’ाह के लिए टाल दी है।

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