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जयपुर। वक्फ बोर्ड की बैंठक नहीं बुलाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोक कुमार गौड़ की एकलपीठ ने बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं।

इस संबंध में बोर्ड के निर्वाचित सदस्य नासिर अली नकवी व अन्य ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बैठक नहीं बुला रहे हैं। जिसके कारण बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णय भी नहीं हो पा रहे हैं। इस संबंध में 3० नवंबर को बैठक बुलाने का नोटिस भी दिया था, लेकिन सीईओ ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की।

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