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जयपुर। प्रतिबंधित परमाणु खनिज बेरिलियम की तस्करी के अपराध में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों के खिलाफ एटीएस ने गुरुवार को डीजे जयपुर मेट्रो एस.के. जैन की अदालत में तितम्बा चालान पेश किया। उपरोक्त तीनों आरोपी जमानत पर आजाद हैं। इसमें 6 अगस्त को गिरफ्तार किए लालाराम जाट उर्फ लालचन्द चौधरी (44) निवासी किशनगढ़-अजमेर, 25 सितम्बर को गिरफ्तार सुनील कुमार बैरवा (46) निवासी ब्यावर-अजमेर तथा 23 अक्टूबर, 2०18 को गिरफ्तार किए गए महावीर प्रसाद सैनी (58) निवासी टोडारायसिंह-टोंक शामिल हैं।

मामले में फरार जोगसोंग डोंग निवासी जोग झोउ -चीन के खिलाफ एटीएस ने जांच लम्बित रखी है।
प्रकरण में एटीएस ने 3० दिसम्बर, 2०15 को मुकदमा दर्ज कर अब तक अब्दुल मुर्तजा, मो. सलीम मंसूरी, मनीष गुप्ता, जगदीप सिंह राजपुरोहित, जुम्मन अली, हैदरअली को भी गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी कमालुद्दीन, समीर खान व अशोक कुमावत को अग्रिम जमानत मिली थी। एक आरोपी रहे सीताराम चौधरी की मौत हो चुकी है। चौहान ने बताया कि बेरिल को एक्वीजेशन, प्रोडक्शन, पजेशन, यूज, डिस्पोजल, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आदि प्रतिबंधित है। प्रकरण में अब 18 जनवरी को चार्ज बहस होगी।

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