Rape murder case

जयपुर. उन्नाव बलात्कार कांड में आरोपी भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है. वहीं उच्चतम न्यायालय ने उन्नाव बलात्कार कांड से संबंधित पांच मुकदमे उत्तर प्रदेश की अदालत से दिल्ली की अदालत में स्थानांतरित करने के आदेश दिए हैं. बलात्कार से संबंधित मुख्य मामले की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी करने का आदेश दिया। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जेल में बंद आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

-उन्नाव बलात्कार घटनाक्रम
4 जून 2017- भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने 17 वर्षीय लड़की से कथित तौर पर बलात्कार किया।
3 अप्रैल 2018- सेंगर के इशारे पर पीड़िता के पिता की पिटाई की और शस्त्र कानून के तहत गिरफ्तार
8 अप्रैल 2018- पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह का प्रयास किया
9 अप्रैल 2018- पीड़िता के पिता की कथित तौर पर पुलिस उत्पीड़न के कारण हिरासत में मौत हो गई।
13 अप्रैल 2018- भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर
17 जुलाई 2019-पीड़िता और उसके परिवार ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिखकर सेंगर और उसके लोगों से खुद की जिंदगी को खतरा बताया।
28 जुलाई 2019- ट्रक ने उस कार में टक्कर मारी, जिसमें पीड़िता, उसके परिवार के लोग और वकील जा रहे थे। टक्कर में पीड़िता के दो रिश्तेदारों की मौत हो गई जबकि वह और वकील गंभीर रूप से जख्मी।
31 जुलाई 2019- उच्चतम न्यायालय ने पत्र का संज्ञान लिया और पत्र को पीठ के समक्ष रखने में अपने सेक्रेट्री जनरल से रिपोर्ट मांगी।
1 अगस्त 2019- उच्चतम न्यायालय ने घटना के सिलसिले में दर्ज सभी पांच मामलों को उत्तरप्रदेश की एक अदालत से दिल्ली की अदालत को स्थानांतरित करने के निर्देश दिए।

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