patavaaree rahamaan

जयपुर। अन्तर्जातीय प्रेम विवाह करने से नाराज चाचा और मामा की ओर से मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट के 4 नवम्बर गेट से जबरन युवती को घर ले जाने का प्रयास करने के अपराध में गिरफ्तार किए गए आरोपी चाचा विजय कुमार गर्ग (42) निवासी गुलाल कुण्ड-मथुरा गेट एवं मामा विनोद कुमार बंसल (36) नीम का दरवाजा-कोतवाली, भरतपुर की जमानत अर्जी बुधवार को एमएम-11, जयपुर मेटàो अनीता मीणा ने खारिज कर दी।

इस संबंध में प्रियंका गर्ग ने 15 जनवरी को दर्ज कराए मुकदमे में कहा था कि उसने प्रेमी झम्मन से प्रेम विवाह किया है और हाईकोर्ट से प्रोटेक्शन मांगा था। हाईकोर्ट में प्रवेश करते ही उसे घसीटकर ले जाने लगे। पुलिस ने आकर उसे बचाया। दूसरी ओर आरोपियों का कहना था कि वे पीडिता के पिता के साथ हाईकोर्ट आए। भतीजी और भांजी को शक हुआ कि वे याचिका को निष्फल कर देंगे। उन्होंने हाईकोर्ट में केवल बात करने की कोशिश एवं समझाने का प्रयास किया था। वह प्रेमी के साथ जाना चाहती है, तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है।

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