जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्कूल व्याख्यता भर्ती-2013 के विवादित प्रश्नों की जांच के लिए प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों की तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है। अदालत ने राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपित को कहा है कि वे आरपीएससी से परामर्श कर इनकी नियुक्ति करे। यदि प्रोफेसर स्तर के शिक्षक उपलब्ध नहीं हो तो कमेटी में वरिष्ठतम एसोसिएट प्रोफेसर को शामिल किया जाए। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नान्द्रजोग और न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी की खंडपीठ ने यह आदेश आरपीएससी, राज्य सरकार व अन्य की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने माना की आरपीएससी की ओर से जारी तीनों उत्तर कुंजी में गड़बड़ी है।
मामले के अनुसार 17 विषयों के लिए आयोजित स्कूल व्याख्याता भर्ती-2013 को लेकर आरपीएससी ने उत्तर कुंजी जारी करते हुए आपत्तियां मांगी। आपत्तियों के निस्तारण के बाद पुनरू उत्तर कुंजी जारी की गई। इस उत्तर कुंजी पर फिर से आपत्तियां आई। ऐसे में आयोग की ओर से विशेषज्ञ कमेटी का गठन कर फिर से संशोधित उत्तर कुंजी जारी की गई। वहीं रामचन्द्र रुडला व अन्य की ओर से इसे एकलपीठ में चुनौती दी गई। एकलपीठ ने तीसरी उत्तर कुंजी को गलत मानते हुए दूसरी उत्तर कुंजी के आधार पर परिणाम जारी कर नियुक्तियां देने के आदेश दिए। इसे राज्य सरकारए आरपीएससी सहित अन्य की ओर से खंडपीठ में चुनौती दी गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने तीन सदस्यीय कमेटी का गठन करने के आदेश दिए हैं।

































