जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान वाहनों में तोडफोड कर उत्पात मचाने वाले 19 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश योगेन्द्र व 18 अन्य की ओर से दायर जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिए।
याचिका में गुहार की गई कि ज्योतिनगर थाना पुलिस ने 2 अप्रैल को गाडियों में तोडफोड करने के आरोप में याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया। याचिकाकर्ता भूलवश भीड में शामिल हो गए थे लेकिन उनकी ओर से तोडफोड नहीं की गई। इसके अलावा याचिकाकर्ता पिछले करीब डेढ माह से जेल में बंद हैं। ऐसे में उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।