नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक सुरक्षित फैसला सुनाकर राजस्थान के लगभग 21 हजार शिक्षकों को दिवाली से पहले खुशियां मनाने का मौका दे दिया। कोर्ट ने शिक्षक भर्ती आरटेट के सिलसिले में एक लंबित फैसले को सुनाया है, जिससे चार साल से संघर्ष कर रहे शिक्षकों को राहत नसीब हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए कहा कि आरटेट में किया गया आरक्षण का प्रावधान पूरी तरह से सही है। इस मुहर के बाद अब आरटेट 2012 से नियुक्ति पाए लगभग 13 हजार शिक्षकों के नियमित होने का रास्ता साफ हो गया। साथ ही 2013 में चयनित उन 8 हजार शिक्षकों की नियुक्तियों के भी द्वार खुल गए हैं जो तब से अभी तक नियुक्तियों के इंतजार में बैेठे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि शीर्ष अदालत का फैसला प्रदेश के उन हजारों बेरोजगार युवाओं की जीत है जो इस संघर्ष में महासंघ के साथ खड़े हुए। अदालती फैसला आने के बाद चयनित शिक्षकों ने एक-दूसरे को मुंह मीठा कर और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई।

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