Rape case
rape case

बून्दी. दबलाना थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म के मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट नंबर 2 कोर्ट ने सोमवार को आरोपी हीरा लाल गुर्जर पुत्र रामकुंवार निवासी आकोदा थाना दबलाना को 20 साल के कठोर कारावास एवं 50000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 13 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए थे। बूंदी एसपी जय यादव ने बताया कि महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध में निष्पक्ष व त्वरित अनुसंधान पूर्ण कर इन प्रकरणों में आरोपी को शत-प्रतिशत सजा दिलवाए जाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दबलाना थाना क्षेत्र निवासी एक नाबालिक को 19 जून 2020 की शाम अगवा कर दुष्कर्म करने एवं परिजनों को धमकाने के मामले में दर्ज रिपोर्ट पर थाना पुलिस ने त्वरित
कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़ित नाबालिग को दस्तयाब किया तथा वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान पूर्ण कर 31 अक्टूबर 2020 को आरोपी के विरुद्ध पोक्सो कोर्ट में चालान पेश कर दिया। जिसमें सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास एवं 50000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी यादव ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून 2020 को दबलाना निवासी पीड़ित नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट पेश कर बताया कि 19 जून की शाम हीरालाल गुर्जर व बाबूलाल गुर्जर उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गए और उन्हें धमकियां भी देकर गए हैं। हीरा लाल ने उनकी बेटी को एक मोबाइल फोन भी किया था जो उन्हें मिला है। रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। अनुसंधान के दौरान नाबालिग को दस्तयाब कर उसके बयान पर दुष्कर्म की धारा व पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया।

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