The former chief minister had been accused of grabbing the land of the facility, the court ordered the removal

जयपुर। पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाडिया पर सुविधा क्षेत्र की जमीन कब्जाने के आरोप के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायाधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने नगर निगम को पहाडिया को आवंटित भूमि की जांच करने के आदेश देते हुए आवंटित भूमि से अधिक हिस्से पर कब्जा मिलने पर उसे नियमानुसार 3 माह में हटाने की कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए है। इस संबंध में पडौसी डॉ. रामबाबू गोयल ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाडिया को जवाहर नगर में आवंटित मकान 4 त 1 और याचिकाकर्ता के फ्लैट के बीच गुजर रहे सुविधा क्षेत्र की जमीन पर पहाडिया ने 1989 में अवैध कब्जा कर लिया था।

इस संबंध में कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक साल बाद 199० में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिसे हाईकोर्ट की एकलपीठ ने खारिज कर दिया। आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने नगर निगम को आदेश दिए हैं कि वह अपीलार्थी व आवासन मंडल को नोटिस जारी करने के साथ-साथ पहाडिया को आवंटित मकान की जांच करे। यदि निगम को आवंटित भूमि से अधिक पर कब्जा मिलता है तो उसे विधि अनुसार तीन माह में हटाने की कार्रवाई पूरी करे।

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