Why not give reservation to ADAJ recruitment in 2016: High Court

जयपुर, 10 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने चारागाह भूमि को खनन के लिए आवंटित किए जाने के मामले में राजस्व विभाग को दो सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने विभाग के सचिव को पेश होने को कहा है। इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश श्री सीमेंट की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में झुंझनुं जिले के नवलगढ़ में खनन अनुमति देने की गुहार की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि खनन के लिए दी गई भूमि में ढाई हैक्टर भूमि चारागाह भूमि की आ रही है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि क्या चारागाह भूमि को खनन के लिए दिया जा सकता है। इस पर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता धर्मवीर ठोलिया और हिमांशु ठोलिया ने कहा कि विभाग की ओर से तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण वे जवाब पेश नहीं कर सके। इस पर अदालत ने दो सप्ताह में जवाब पेश नहीं करने पर राजस्व विभाग के सचिव को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए हैं।

LEAVE A REPLY