High Court

हाईकोर्ट ने रोक लगाने के लिए सीएस सहित अन्य से मांगा जवाब
जयपुर, विधि सं.। शांत क्षेत्र होने के बावजूद अंबेडकर सर्किल के पास स्थित एसएमएस इन्वेस्टमेंट ग्राउंड में होने वाले व्यावसायिक आयोजनों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने मुख्य सचिव, नगर निगम आयुक्त, पुलिस कमिश्नर और एसएमएस इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

इस संबंध में सांझ सोसायटी ने जनहित याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि विधानसभा के सामने जनपथ पर भारी यातायात रहता है। सरकार ने इस इलाके को शांत क्षेत्र घोषित कर रखा है। नगर निगम ने इलाके को नॉन वेडिंग जोन में शामिल कर रखा है। लेकिन फिर भी ग्राउंड में आए दिन मेले के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने की निरन्तर अनुमति दी जा रही है। इन गतिविधियों के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो जाता है। ऐसे आयोजनों के दौरान गलत तरीके से होर्डिंग्स भी लगाए जाते हैं। जिससे दुर्घटना होने का भय रहता है। आयोजक पार्किग की उचित व्यवस्था नहीं करते। सड़कों पर गाडियां खडी की जाती हैं।

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