Supreme Court said, remove ban from Padmaav film with four states including Rajasthan
जयपुर। विवादों में चल रही पद्मावत फिल्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पद्यावत फिल्म रिलीज को हरी झण्ड़ी देते हुए जिन राज्यों में इस फिल्म पर बैन लगाया है, वहां भी रिलीज के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा में पद्मावत फिल्म पर राज्य सरकारों के बैन आदेश पर रोक लगा दी है यानि इन चारों राज्यों में फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से फिल्म प्रोडयूशर कंपनी और निर्माता-निर्देशक खुश है, वहीं इस फिल्म को लेकर आंदोलित राजपूत समेत अन्य संगठनों को धक्का लगा है। हालांकि इन संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की बात कही है।
राजपूत नेता लोकेन्द्र सिंह कालवी, दुर्ग सिंह खींवसर, सुखदेव सिंह गोगामेडी आदि ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं। आदेश को पढ़ाने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। आंदोलन खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पद्यावत फिल्म रिलीज के आदेश फिल्म कंपनी की याचिका पर दिए हैं। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिसमें बताया है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में कुछ बदलावों के साथ प्रदर्शन पर अनुमति दे दी है। फिल्म का नाम पद्यावती से पद्यावत करने समेत कुछ बदलाव कर दिए हैं। इन बदलाव के बावजूद राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश की सरकार ने फिल्म पर बैन लगा रखा है। प्रोडयूशर कंपनी ने फिल्म से बैन हटाने का आग्रह किया है।

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