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जयपुर : देश की सामरिक महत्व की सूचनाएं कोडवर्ड में दुश्मन देश पाकिस्तान में बेंठे हैडलिंग अफसर को भेजने वाले जासूस अली खां उर्फ अली शेर निवासी छतरगढ-बीकानेर को मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, जयपुर मेट्रो सुनील कुमार गोयल ने बुधवार को शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3 के अपराध में दोषी मानत हुए सात साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए कें जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि अभियुक्त पर दुश्मन देश की सहायता करना प्रमाणित हुआ है। जो कि भारतीय नागरिक के लिए शर्मनाक स्थिति है।

मामले के अनुसार सीआईडी को 26 जनवरी, 2०11 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अभियुक्त अली खां महाजन फायरिंग रेंज एवं आस-पास के क्ष्ोत्र में घूमकर सेना से जुडी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलिंग अफसर को भेजता है। इस पर पुलिस ने अभियुक्त के मोबाइल को छह माह तक सर्विलांस पर रख कर बातचीत को रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद 22 जून, 2०11 को अभियुक्त को बीकानेर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर घर की तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और पाकिस्तान के कई नंबर मिले।

दस्तावेजों को देख कर सेना ने कहा कि आर्मी से संबंधित जानकारी है, जोकि सिविलियन के पास नहीं होनी चाहिए। अनओथोराईज्ड व्यक्ति के पास जाने से देश की सुरक्षा एवं अखण्डता प्रभावित हो सकती है। अली खां के पास नहरों की जानकारी, आर्मी कैम्प, युद्धाभ्यास के लिए आने-जाने, असला बारुद सहित अन्य जानकारी देने की घटना को लेकर स्पेशल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। जांच में पता चला कि वह हथियारों, टेंकों, ट्रेनिंग क्ष्ोत्रों एवं अफसरो से संबंधित जानकारी कोडवर्ड बब्बर श्ोर, हिरण जैसे शब्दों में देता था।

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