High Court

मुंबई : निचली अदालत द्वारा सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में कार्यवाही की रिपोर्टिंग से पत्रकारों को रोके जाने के खिलाफ दो याचिकाओं पर बंबई उच्च न्यायालय ने आज सीबीआई और मामले के आरोपियों को नेटिस जारी किया।  न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे याचिकाओं पर 23 जनवरी को सुनवाई करेंगे। याचिकाएं आज जब सुनवाई के लिए आईं तो सीबीआई के वकील संदेश पाटिल ने कहा कि मुद्दे पर जांच एजेंसी का कोई ‘‘रुख नहीं’’ है। ‘‘हम तटस्थ हैं। हम इसके बारे में फैसला अदालत पर छोड़ते हैं।’’

एक याचिका बृहन्मुंबई पत्रकार संघ ने दायर की है और दूसरी याचिका विभिन्न अखबारों और समाचार चैनलों की ओर से अदालत कवर करने वाले नौ रिपोर्टरों ने दायर की है। कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में हर रोज सुनवाई शुरू होने से पहले मुंबई स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने मीडिया को कार्यवाही की रिपोर्टिंग करने से रोक दिया था। यह आदेश बचाव पक्ष के वकीलों में से एक के आवेदन पर दिया गया था जिसमें मीडिया कवरेज पर रोक की मांग की गई थी।

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