जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सशस्त्र सीमा बल में कॉन्सटेबल (चालक) पद के लिए तय अंकों से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का चयन करने पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सचिव, निदेशक और सहायक निदेशक सहित सशस्त्र सीमा बल के नोडल ऑफिसर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है। न्यायाधीश वीएस सिराधना की एकलपीठ ने यह आदेश रविन्द्र कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।
याचिका में अधिवक्ता आरए वर्मा ने अदालत को बताया कि वर्ष 2016 में सशस्त्र सीमा बल में कॉन्सटेबल (चालक) के 731 पदों पर भर्ती निकाली गई। जिसमें लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट लिया गया। याचिका में कहा गया कि नियमानुसार चयन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पचास फीसदी और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 फीसदी अंक लाने थे। इसके बावजूद अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया गया। इसके अलावा अभ्यर्थियों का चयन केवल लिखित परीक्षा के आधार पर ही हुआ। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब करते हुए नियुक्तियों को याचिका के निर्णयाधीन रखा है।