Sadhvi sexual abuse, Sadhvi misdemeanor case, Baba Gurmeet Ram Rahim Isan, CBI court, convict, Sirsa Dera headquarters, army capture, Dera supporter deaths, General Prison, Samaratya Jail Haryana
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– सीबीआई कोर्ट पंचकूला के जज जगदीप सिंह के समक्ष सीबीआई ने रखा पक्ष, बचाव पक्ष ने सजा में नरमी बरतने का आग्रह किया
रोहतक। दो साध्वियों से दुष्कर्म केस में दोषी करार किए गए सच्चा डेरा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम इसां को सजा दिए जाने को लेकर सीबीआई कोर्ट जज जगदीप सिंह ने सुनवाई शुरु कर दी है। सजा सुनाए जाने से पहले जज जगदीप सिंह ने दोनों पक्षों से अपना पक्ष रखने को कहा। रोहतक की सिनगरिया जेल में चल रही सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जज जगदीप सिंह से कहा कि राम रहीम पर दुष्कर्म जैसा गंभीर आरोप है। दो साध्वियों के दुष्कर्म के आरोप साबित हो चुके हैं। राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई जाए। सजा दिए जाने में नरमी ना बरती जाए। दूसरी तरफ बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि बाबा राम रहीम परोपकारी संत है।

समाज सुधार में अग्रणी कार्य किए हैं। यह पहला अपराध है। इसलिए सजा दिए जाने में नरमी बरती जाए। दोनों पक्षों की सुनवाई सुन ली है। जल्द ही जज सजा के बिन्दु पर फैसला देंगे। सुनवाई के दौरान बाबा राम रहीम भी कोर्ट में मौजूद थे। इस दौरान रोहतक जेल की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। वहीं सजा के फैसले के बाद किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सिरसा, पंचकूला समेत अन्य संवेदनशील शहरों में सेना, पैरामिलिट्री जवान और पुलिस फोर्स तैनात की गई। सरकार ने फोर्स को आदेश दिए हैं रोहतक जेल के आस-पास कोई भी अप्रिय घटना पर दंगाईयों को गोली मारने को कहा है। उपद्रवियों और दंगा करने वाले लोगों से सख्ती से निपटने को कहा है। पुलिस और सेना ने पंजाब-हरियाणा के डेरा आश्रमों पर नजर रखे हुए, जहां बड़ी तादाद में बाबा राम रहीम के समर्थक ठहरे हुए हैं। वहां बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी और सेना के जवान तैनात किए है। कानून व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार ने सिरसा, रोहतक, पंचकूला समेत अन्य शहरों में स्कूल-कॉलेज में छुट्टी कर रखी है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। धारा १44 लागू है।

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