-अवमानना मामले में हाईकोर्ट सख्त
जयपुर। हाईकोर्ट के आदेश देने के बाद भी याचिकाकर्ता एएनएम सुमन, सुनीता और सुमित्रा को 2 माह तक पुन: पद ग्रहण नहीं कराने एवं वेतन नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस. पी. शर्मा की एकलपीठ ने नाराजगी जताते हुए एएनएम को वेतन देने एवं इस राशि को स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक राकेश शर्मा के वेतन से कटौती कर वसूलने के आदेश दिए है। साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को मामले में दोषी अफसर/कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा है।

हाईकोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त निदेशक के पद पर तैनात जिम्मेदार आरएएस अफसर को पता होना चाहिए कि अदालत के आदेश की पालना करनी है। आदेश का पालन नहीं करना स्वयं का निर्णय था। इसलिये इस राशि का भार सरकार पर नहीं डाला जा सकता। मामले के अनुसार विभाग ने 15 सितंबर, 2०17 को उनका झुंझुनुं से जालौर ट्रांसफर कर पद से रिलीव कर दिया था। आदेश को हाईकोर्ट ने 2० दिसंबर को रद्द कर दिया। लेकिन उन्हें पुन: पदभार ग्रहण नहीं कराया। बाद में 14 व 16 फरवरी को दो एएनएम को पदभार ग्रहण करा दिया।

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