Shia Waqf Board
Ram temple after triple divorce ...

जयपुर। म्यूजियम रोड पर स्थित धार्मिक स्थलों को नहीं हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश के एस झवेरी और न्यायाधीश वी के व्यास की खंडपीठ ने जयपुर कलक्टर को 15 मार्च तक मय शपथ पत्र कारण बताने को कहा है। पिंकसिटी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के संबंध में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान न्यायमित्र विमल चौधरी ने हाईकोर्ट को बताया कि अब तक भारी वाहनों का प्रवेश रोकने के लिए लगाए गए बेरियर के टूटने के बाद अब तक पुन: नहीं जोडा गया है।

इस पर निगम ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया गया कि बेरियर जल्दी ही जोड दिया जाएगा। इसके अलावा महानगर की सफाई व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर भी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निगम से 8 मार्च तक गणेश मंदिर के पीछे स्थित गणेश नगर की खाली जमीन पर फैसिंग नहीं करने को लेकर भी जवाब मांगा है।

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