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जयपुर। जयपुर जिले में विधानसभा आम चुनाव-2018 के दौरान राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को चुनाव प्रचार के लिए वाहन, हेलीकॉप्टर, सभा, जुलूस, रैली के लिए सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ महाजन ने इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग के आदेशों-निर्देशों और विधिक प्रावधानों के तहत अनुमति जारी करने के लिए विभिन्न अधिकारियों को अधिकृत किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी महाजन ने बताया कि चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुमति लेनी होगी। जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अधिकृत अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक अनुमति प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति विधानसभा क्षेत्र के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी एवं सम्पूर्ण जिले के लिए एडीएम जयपुर शहर (दक्षिण) जारी करेंगे। इसके लिए वाहन टैक्सी नम्बर होना आवश्यक होगा। साथ ही वाहन की आरसी एवं ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। चुनाव ड्यूटी के लिए अधिग्रहित वाहन को अनुमति नहीं दी जाएगी एवं वाहन मालिक की सहमति भी प्राप्त करनी होगी। इसके अलावा वाहन के मूल स्वरूप को मॉडिफिकेशन करने पर आरटीओ की पूर्वानुमति प्राप्त कर पेश करना जरूरी होगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के क्षेत्राधिकार में हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति संबंधित पुलिस उपायुक्त या अधिकृत पुलिस पदाधिकारी देंगे। पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में एडीएम जयपुर शहर (दक्षिण) हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति जारी करेंगे। इसके लिए संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट मय अनुशंसा प्राप्त करनी होगी। फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस एवं चिकित्सा टीम का नियमानुसार शुल्क जमा कराकर रसीद तथा हेलीपेड स्थल के स्वामी या धारक की सहमति प्रस्तुत करनी होगी। नियमानुसार सुरक्षा व्यवस्था संबंधित पुलिस अधिकारियों की ओर से की जाएगी। साथ ही निर्वाचन आयोग के 5 फरवरी 2012 के पत्र की पालना भी सुनिश्चित करनी होगी।

महाजन ने बताया कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के क्षेत्राधिकार में सभा, जुलूस एवं रैली तथा चल-स्थिर लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति संबंधित पुलिस उपायुक्त या अधिकृत पुलिस पदाधिकारी देंगे। पुलिस अधीक्षक जयपुर (ग्रामीण) के क्षेत्राधिकार में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनुमति प्रदान करेंगे। सभा, जुलूस एवं रैली के स्थान के स्वामी या धारक यथा नगर निगम, नगरपालिका, पंचायत या अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी से नियमानुसार अनापत्ति एवं सहमति के बाद संबंधित थानाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरांत अनुमति दी जाएगी। सभा, जुलूस एवं रैली की अनुमति के बाद ही इनके लिए लाउड स्पीकर एवं माइक की अनुमति दी जाएगी।

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