patavaaree rahamaan

जयपुर। बीपीएल परिवारों को दिए जाने वाले राशन के गेहूं को राशन दुकान पर नहीं पहुंचाने और बेचने के उद्देश्य से इसे कृषि मण्डी ले जाने के मामले में सीबीआई एसपीई कैसेज कोर्ट के जज प्रदीप कुमार द्बितीय ने फागी में तत्कालीन डीलर नन्द किशोर शर्मा एवं ट्रक चालक जहांगीर खां निवासी झाडला-फागी को 3 साल की जेल एवं दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। राशन के गेहूं की मण्डी में बेचे जाने की शिकायत पर फागी पुलिस ने कृषि उपज मण्डी में दबिश देकर एक ट्रक की तलाशी ली, जिसमें राशन के गेहूं की बोरियां रखी हुई थी।

ट्रक में दो सौ बोरी गेहूं की थी, जिसमें से अस्सी बोरी मजदूर उतार चुके थे। पुलिस ने राशन डीलर व ट्रक चालक को पकड़ा और मामले की सूचना तत्कालीन बीडीओ रामकिशोर खाती को दी। बीडीओ ने 23 दिसम्बर 2०12 को फागी थाने में राशन डीलर के खिलाफ रिपोर्ट दी। जांच में पुलिस ने माना कि राशन डीलर ने स्टॉक रजिस्टर में गेहूं आवक व वितरण का इन्द्राज नहीं किया और इसे बेचने के लिए सीधे ही मण्डी ले गए। भारतीय खाद्य निगम से गेहूं ले जाने वाले ट्रक चालक को पुलिस ने भ्रष्टाचार में संलिप्त मानते हुए दोनों के खिलाफ चालान पेश किया था। वितरण रजिस्टर को प्रमाणित करने वाली तत्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक सरला पुरोहित को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी।

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