High Court

जयपुर। राजस्थान प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती-2016 में आरएएस के अलावा अन्य सेवाओं आरपीएस और लेखा सेवा के पदों पर महिला आरक्षण में से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को तय आरक्षण नहीं देने पर राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश अशोककुमार गौड़ की एकलपीठ ने राज्य सरकार व आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।

इस संबंध में सीमा मालवत्त ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट को बताया कि आरपीएससी की ओर से गत दिनों आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती आयोजित की गई। नियमानुसार महिलाओं को दिए जाने वाले 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत आरक्षण विधवा और 2 प्रतिशत आरक्षण तलाकशुदा महिलाओं के लिए सुरक्षित होता है। आरपीएससी ने आरएएस के पदों के लिए तो इस वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दे दिया, लेकिन आरपीएस और लेखा सेवा के पदों पर विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को तय आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया।

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