Rajya sabha nomination case

नयी दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशी एन. डी. गुप्ता का नामांकन रद्द करने संबंधी दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अजय माकन के आवेदन को रद्द कर दिया है। माकन ने कथित रूप से लाभ का पद धारण करने के मामले को लेकर गुप्ता का नामांकन रद्द करने का अनुरोध किया था।दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का कहना है कि ‘‘निर्वाचन अधिकारी ने नारायण दास गुप्ता का नामांकन स्वीकार कर लिया है और मामले का निस्तारण किया जाता है।’’

निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रविवार को उठायी गयी अपनी आपत्ति में माकन ने दावा किया था कि गुप्ता ‘‘फिल्हाल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के न्यासी हैं। उनकी नियुक्ति 30 मार्च को हुई थी।’’ निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, ‘‘मामले की जांच की गयी और पाया गया कि न्यास के प्रावधान यह दिखाते हैं कि रोजमर्रा के कार्यों, प्रबंधन और प्रशासन के लिए न्यासियों की एक उप-समिति की नियुक्ति न्यास कर सकता है।’’ उसमें लिखा है, ‘‘इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि न्यास ने अपने कामकाज के लिए आंतरिक व्यवस्था कर ली है और अध्यक्ष का कोई स्वतंत्र कार्यालय नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, इस संबंध में आपत्ति को वैध नहीं पाया गया।’’

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