Report

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने गत दिनों अलवर के राजगढ में हुई खाप पंचायत की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने अलवर कलक्टर, एसपी, राजगढ एसडीओ और टहला थानाधिकारी सहित पंचायत करने वाले पंच-पटेलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ता और उसके परिजनों की सुनिश्चित करे और उनसे किसी तरह की अवैध वसूली नहीं की जाए। न्यायाधीश बनवारीलाल शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश शिवलाल मीणा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता के छोटे भाई कैलाश का मनीषा के साथ गत 18 अप्रैल को विवाह हुआ था।वैवाहिक विवाद के चलते गत 27 दिसंबर को मीणा समाज की खाप पंचायत ने याचिकाकर्ता और उसके परिजनों पर 11 लाख का जुर्माना लगा दिया और कैलाश की पत्नी को छूटा हुआ मानकर दूसरी जगह नाता करने का एलान किया। वहीं गत 8 जनवरी को पुन: बैठक कर 11 जनवरी तक पांच लाख 51 हजार रुपए जमा नहीं कराने पर समाज से बहिष्कृत करने और उल्टा लटकाने की चेतावनी दी। इस संबंध में अलवर एसपी को शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं।

LEAVE A REPLY