नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि मांस के विवादित कारोबारी मोइन कुरैशी ने सीबीआई के एक मामले में मदद उपलब्ध कराने की एवज में एक व्यावसायी से पांच करोड़ 75 लाख रुपये ‘‘जबरन वसूले’’ थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कल यहां एक विशेष अदालत में कुरैशी के खिलाफ दायर एक आरोप पत्र में यह आरोप लगाया। कुरैशी इस समय जेल में है।
निदेशालय ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व प्रमुख ए पी सिंह का स्पष्ट जिक्र करते हुए एक बयान में कहा, ‘‘ मोइन कुरैशी ने सीबीआई के एक मामले में जांच एजेंसी के तत्कालीन निदेशक के माध्यम से उसके परिवार को मदद उपलब्ध कराने का वादा करने के बदले व्यवसायी से पांच करोड़ 75 लाख रुपये वसूले थे।’’ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विभिन्न आपराधिक प्रावधानों के तहत एजेंसी ने कुरैशी और अन्य के अलावा सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। एजेंसी ने कहा कि वह (कुरैशी) ‘‘नियमित रूप से महत्वपूर्ण और संवदेनशील पदों पर बैठे विभिन्न सरकारी अधिकारियों को उपहार भेजता था।’’