High Court accepts urgent request of Corporate Box at Nehru Kotla Stadium

नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा के उस आग्रह को स्वीकृति दे दी जिसमें उन्होंने यहां एक नवंबर को फिरोजशाह कोटला मैदान पर अपने अंतिम अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच के दौरान अपने परिवार और मित्रों के लिए कारपोरेट बाक्स की मांग की थी। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट और न्यायमूर्ती संजीव सचदेवा की पीठ ने हालांकि इस आग्रह को लेकर आशंका जताई लेकिन बाद में क्रिकेटर को राहत दे दी। इस क्रिकेटर की ओर से दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अदालत द्वारा नियुक्त प्रशासक उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश विक्रमजीत सेन ने यह आग्रह किया था। अदालत ने कहा कि एक बार उठाए जाने वाले कदम के तौर पर वे इस आग्रह को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि नेहरा एक नवंबर को अपने अंतरराष्ट्रीय करियर का अंत कर रहे हैं जब भारत और न्यूजीलैंड टी20 मुकाबले में आमने सामने होंगे।

अदालत ने साथ ही प्रशासक सेन के इस आवेदन को भी स्वीकृति दे दी जिसमें उन्होंने क्रिकेट संस्थान के कर्मचारियों, स्टाफ, चयनकर्ताओं, कोचों, मैच में कमेंटरी करने वालों और साथ ही इससे जुड़े खिलाड़ियों में से प्रत्येक को दो-दो मुफ्त पास जारी करने की मांग की थी जो कुल 308 होते हैं। अदालत ने मुफ्त पास जारी करने की स्वीकृति दी क्योंकि डीडीसीए में कोई चुनी हुई इकाई नहीं है और प्रशासक का आग्रह तर्कसंगत था। ये पास एक नवंबर को भारत-न्यूजीलैंड टी20 मैच के अलावा दो से छह दिसंबर तक भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच के लिए जारी करने की मांग की गई थी। फिरोजशाह कोटला पर मैचों के आयोजन के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम को कब्जा प्रमाण पत्र जारी कराने का निर्देश देने की मांग को लेकर डीडीसीए की याचिका की सुनवाई के दौरान यह याचिक दी गई।

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