Reproduced video in gaanga by raping woman, done viral on social media

चंडीगढ, पंजाब के पूर्व मंत्री तथा शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता सुच्चा सिंह लंगाह के खिलाफ लगाए गए आरोप से शिकायतकर्ता के मुकरने के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस मामले में उनकी जमानत मंजूर कर ली।न्यायमूर्ति लीसा गिल की अदालत ने लंगाह को जमानत दी है । लंगाह के अधिवक्ता जे एस बेदी नेकहा, ‘‘ उच्च न्यायालय ने लंगाह को जमानत दे दी है क्योंकि कथित पीड़िता पिछले महीने अपने आरोप से मुकर गयी थी ।’’ उन्होंने बताया कि लंगाह के इस शर्त पर जमानत दी गयी है कि वह अदालत की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जाएंगे । अकाली नेता पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली महिला28 फरवरी को गुरदासपुर कीएक अदालत में अपने बयान से मुकर गयी थी ।

गुरदासपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार की अदालत में महिला ने उस वीडियो क्लिप में खुद के होने से इंकार कर दिया था जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था । वीडियो में लंगाह को महिला के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया था । महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने अकाली नेता के खिलाफ पिछले साल28 सितंबर को मामला दर्ज किया था । पीड़िता ने आरोप लगाया था कि2009 से कई मौकों पर लंगाह ने उसके साथ बलात्कार किया था । पुलिस ने लंगाह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा376 ( बलात्कार) 384 ( जबरन वसूली), 420 धोखाधड़ी और506( आपराधिक मंशा) के तहत मामला दर्ज किया था । इस वीडियो के सामने आने के बाद उन्हें अकाली दल से निलंबित कर दिया गया था । शिकायतकर्ता ने अपने आरोप के पक्ष में पुलिस को एक पेन ड्राइव दिया था जिसमें वह वीडियो क्लिप था । 61 वर्षीय लंगाह गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक से शिअद विधायक रह चुके हैं ।

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