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नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर अनुरोध किया गया है कि दोषी ठहराए गए लोगों पर उस समय तक राजनीतिक दल गठित करने और दलों के पदाधिकारी बनने पर रोक लगायी जाए, जब तक वे अयोग्य हैं। याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका में केंद्र और चुनाव आयोग को यह निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है कि चुनावी प्रणाली को अपराधमुक्त बनाने के लिए दिशानिर्देश बनाए जाएं। इसके साथ ही संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) के प्रस्ताव के अनुसार पार्टी के अंदर लोकतंत्र सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया गया है।

यह याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अभी ऐसा व्यक्ति जो हत्या, दुष्कर्म, तस्करी, धनशोधन, लूट, राजद्रोह या डकैती जैसे जघन्य अपराधों में दोषी है, वह राजनीतिक पार्टी बना सकता है और उसका अध्यक्ष बन सकता है। याचिका में कई शीर्ष नेताओं का नाम लिया गया है जो दोषी ठहराए जा चुके हैं या उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं लेकिन वे प्रमुख राजनीतिक पदों पर बने हुए हैं।

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