University Grants Commission (UGC) has released 24 list of fake universities. The UGC has said that these 24 self-proclaimed and non-registered institutions are violating the UGC Act and they have been declared bogus.

delhi. मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सातवें केन्‍द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार विश्‍व विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों, समकक्ष शैक्षिक संवर्ग, कुलसचिवों, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के भत्ते के संशोधन के लिए आदेश जारी किए.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों और समकक्ष शैक्षिक संवर्ग, कुलसचिवों, वित्त अधिकारियों और परीक्षा नियंत्रकों के लिए भत्ते और विशेष भत्ते के संशोधन के बारे में आदेश जारी किए गए हैं। इसमें केन्‍द्रीय वित्तपोषित मान्‍य विश्‍वविद्यालय भी शामिल हैं। ये आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू होंगे।

कुलपति, प्रतिकुलपति, स्‍नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाचार्य और स्‍नातक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए प्रति माह संशोधित विशेष भत्ता क्रमश: 11,250 रुपये, 9,000 रुपये, 6,750 रुपये और 4,500 रुपये हैं। इससे केन्‍द्रीय विश्‍वविद्यालयों के 30,000 शिक्षक और समकक्ष कर्मचारी तथा मान्‍य विश्‍वविद्यालयों के 5,500 शिक्षक और समकक्ष कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
यह राज्‍यों के विश्‍वविद्यालयों के 7 लाख शिक्षकों के लिए एक मानक के रूप में काम करेगा।

LEAVE A REPLY