Government explanation

नयी दिल्ली : सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिन में टीवी पर कंडोम के विज्ञापन के प्रसारण पर रोक केवल ‘उत्तेजक’ सामग्रियों से जुड़ा हुआ है। इस फैसले को लेकर पैदा हुए विवाद की पृष्ठभूमि में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कल सरकार को नोटिस जारी कर सुबह छह से लेकर रात 10 बजे तक के कंडोम के विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक के पीछे का कारण जानना चाहा है। सरकार ने 11 दिसंबर को एक परामर्श जारी कर टीवी चैनलों को ऐसा करने को कहा था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कल एक आधिकारिक ज्ञापन के जरिये कहा, ‘‘यह स्पष्ट किया जाता है कि परामर्श सिर्फ कुछ कंडोम ब्रांड के विपणन के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले यौनोत्तेजक सामग्री से जुड़ा हुआ है, जो पीआर के लिहाज से दर्शकों को आकर्षित करता है।’’ ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘ऐसे विज्ञापन जिसमें महिलाओं को वस्तु की तरह पेश नहीं किया जाए और जिसका लक्ष्य सुरक्षित यौन संबंध को सुनिश्चित करने वाले उपकरणों/उत्पादों/ चिकित्सकीय माध्यम के बारे में लोगों को जागरूक बनाना है, इस परामर्श के अंतर्गत नहीं आते।’’

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