गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 50वीं बैठक आज यानी 11 जुलाई को दिल्ली में हुई। काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी। पहले इन पर 18% टैक्स लगाया जाता था। साथ ही स्पेशल दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी मिली। कैंसर की दवा पर आईजीएसटी हटाने को भी मंजूरी दी गई। सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) के बिल पर लगने वाले जीएसटी को कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली। अब इनमें 18% के बजाय 5% जीएसटी लगाया जाएगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इन फैसलों के बारे में जानकारी दी। 3 इंपोर्टेड आइटम्स पर भी जीएसटी से छूट दी गई। बिना पके हुए स्नैक्स पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया है। LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया। इमिटेशन और जरी धागे पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च सेवा पर जीएसटी में छूट दी गई है। SUV, MUV पर 22% सेस लगाया जाएगा। वहीं सेडान कारें 22% सेस के दायरे से बाहर रहेंगी।
काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे जीएसटी से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी।

LEAVE A REPLY