One in the case of murder after the crime of murder-A-death

मोतिहारी। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला की एक अदालत ने एक ढाई वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेतकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।अपर जिला सत्र न्यायाधीश ध्रुव नारायण यादव ने चिरैया थाना अंतर्गत एकौना गांव में 21 मार्च 2011 को ढाई साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला रेतकर हत्या करने के आरोपी ध्रुव सहनी को कल मृत्युदंड की सजा सुनाई।

पीडिता के पिता ने इस मामले को लेकर ध्रुव सहनी समेत चार लोगों गेमन सहनी, पुनदेव सहनी एवं भोला सहनी के खिलाफ 22 मार्च 2011 को चिरैया थाने में भादंवि की धारा 302, 376 एवं 201 के तहत चिरैया थाना प्राथमिकी दर्ज करायी थी।पुलिस ने इस मामले में ध्रुव सहनी को 30 मार्च 2011 को गिरफ्तार किया था। बच्ची के साथ बलात्कार के बाद उसकी गला रेतकर हत्या करने की ध्रुव के स्वीकारोक्ति बयान के बाद पुलिस ने घटना स्थल से हत्या में उपयोग किये गये चाकू को बरामद किया। पुलिस ने शेष तीन अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में छोड़ दिया था।

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