जयपुर। निम्स यूनिवर्सिटी प्रबंधन विवाद में जेल में बंद डॉ. शोभा तोमर ओर उसके बेटे डॉक्टर अनुराग तोमर की जमानत अर्जी गुरुवार को अपील कोर्ट एडीजे-4 जयपुर जिला से भी खारिज हो गई। न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने आदेश में प्रकरण को गंभीर बताते हुए कहा कि अभियुक्तगण ने ट्रस्टी जयंतीलाल पटेल के इस्तीफा देने के बाद भी ट्रस्ट में बहुमत साबित करने के लिए सदस्य माना गया।

चंदवाजी पुलिस ने डॉ. अनुराग को 26 व डॉ. शोभा तोमर को 27 अप्रेल को गिरफ्तार किया था। इस संबंध में ट्रस्ट के चेयरमैन डॉ. बी.एस. तोमर ने 2 दिसम्बर, 2०16 को मुकदमा दर्ज कराया था।

प्रकरण में सीआईडी सीबी के अनुसंधान में अपराध प्रमाणित होने तथा पति अनुराग व सास शोभा तोमर के गिरफ्तार होने के बाद आरोपी डॉ. स्वाति तोमर ने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी है। अर्जी पर एडीजे-4 जयपुर जिला राजेश गुप्ता शुक्रवार को सुनवाई करेंगे।

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