नई दिल्लीः मोबाइल IMEI नंबर से छेड़छाड़, तो जाना होगा जेल, सरकार बना रही है कानून
दूरसंचार विभाग IMEI संख्या के साथ छेड़छाड़ करने के वालों संबंध में नए नियम बनाने पर काम कर रहा है। मोबाइल की IMEI विशिष्ट संख्या से छेड़छाड़ को वह एक दंडात्मक अपराध बनाने और 3 वर्ष तक की जेल कि सजा का विचार बना रहा है। मोबाइल की प्डम्प् नम्बर से मोबाइल की पहचान की जाती है। नए नियमों से फर्जी प्डम्प् संख्या के मामलों पर रोक लगाने और खोए हुए मोबाइलों की ट्रैंिकंग और खोजने में आसानी होगी । एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अभी फर्जी प्डम्प् संख्या की वजह से मोबाइल ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है। दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ कानून के तहत IMEI संख्या के साथ छेड़छाड़ करने को दंडात्मक अपराध बनाने पर काम करने में लगा है।
दिल्ली में पकड.ी गई मोबाइल चोर गंेग के बाद आया विचार
दिल्ली में संगम विहार पुलिस ने कुछ दिन पहले ही युवकों को गिरफ्तार किया था। जहां युवकों ने कुछ डिवाइसेस की मदद से चोरी के स्मार्टफोन्स के IMEI नम्बर को बदल दिया था। इसके बाद में यह गैंग पुलिस के हत्थे चढ गई। लेकिन IMEI नंबर बदल जाने की वजह से पुलिस भी असली मालिक तक फोन पहुंचाने में असफल रही। इस सम्पूर्ण कार्यवाही के बाद दूरसंचार विभाग मोबाइलों की ट्रैकिंग के लिए कड़े नियम बनाने पर काम कर रहा है, ऐसा अगर होता है तो यह स्वागत योग्य कदम है, जिससे आम आदमी को राहत मिलनी तय है। भारत में मोबाइल बाजार तेजी से विकसित हो रहा है। इसके मध्यनजर रख कर मोबाइल की सुरक्षा को लेकर नियम बनाए जाना बेहद जरुरी है। अगर इस प्रकार के कानून बनते है तो मोबाइल चोरी की वारदातें कम होगी तथा अपराध भी कम होगें।

LEAVE A REPLY