Mecca Masjid, blast case, Asimanand acquitted
Mecca Masjid, blast case, Asimanand acquitted

जयपुर। ग्यारह साल पहले मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट हैदराबाद ने आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद और उसके पांच साथियों को बरी कर दिया। ग्यारह साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। फैसले के बाद असीमानंद समेत पांचों आरोपियों ने खुशी जाहिर की है और कोर्ट के आदेश पर विश्वास जताया है।

कोर्ट ने असीमानंद के अलावा देवेन्द्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, भरत और राजेन्द्र चौधरी को आरोपी बनाया है। गौरतलब है कि 18 मई, 2007 को हैदराबाद की मक्का मस्जिद में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में नौ जनों की मौत हो गई और करीब साठ लोग घायल हो गए। एनआईए ने ब्लास्ट के लिए असीमानंद व अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चालान पेश किया था। एक अन्य आरोपी सुनील जोशी का मर्डर हो गया था। अजमेर शरीफ दरगाह मामले में भी असीमानंद व अन्य आरोपी बरी हो चुके हैं। उस पर समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव में भी ब्लास्ट का आरोप है।

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