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नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बड़ी राहत दी है। इस मामले में कोर्ट ने जमानत दे दी है। केजरीवाल को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। अरविंद केजरीवाल पर 2013 में चुनावी शपथ पत्र में गलत पता देने का मामला चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहते हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए चुनावी हलफ नामे में खुद को दिल्ली का निवासी बताया था। ये सभी आरोप केजरीवाल के दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने से पहले का है।

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