जयपुर। नाहरगढ रोड़ थाना इलाके में 22 दिसम्बर, 2०12 की रात एक लाख रुपए की लूट के लिए परिचित की ही कार से टक्कर मार कर हत्या करने के मामले में सीबीआई अदालत क्रम-4 में जज चन्द्रकला जैन ने अभियुक्त महेन्द्र कालरा उर्फ डब्बू निवासी छोटीमहारानी का नोहरा, शिवदासजी का रास्ता, नाहरगढ को आजीवन कारावास एवं 2० हजार रुपए के जुमार्ने की सजा से दण्डित किया है। इस संबंध में मृतक धीरज पारीक के पिता दुर्गेश पारीक ने मुकदमा दर्ज कराया था।
अपर लोक अभियोजक ने 36 गवाहों के बयान करवाते हुए कोर्ट को बताया कि दुर्घटना के संबंध में पुलिस ने 25 दिसम्बर को महेन्द्र कालरा को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही से कदम कुण्ड-आमेर के पहाडी की तलहटी से मृतक धीरज पारीक की कार तथा उसके कब्जे से मोबाईल फोन बरामद किये थे। कार से टक्कर मारने से पूर्व धीरज के साथ मारपीट भी की थी, जिससे उसके 2० चोटें आई थी। अदालत के समक्ष यह भी तथ्य आये कि धीरज पारीक की पुत्री संचिता पारीक ने 11 जनवरी, 2०12 को नरेश जायसवाल से प्रेम विवाह किया था। कुछ दिनों बाद ही दोनों में झगडा होने लगा था। घटना के दिन धीरज ने नरेश के थप्पड भी मारा था।