– फिल्म जॉली एलएलबी -२ के ट्रेलर में अशोभनीय टिप्पणी करने का मामला, कोर्ट ने समनों के तामील की जिम्मेदारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को दी
जयपुर। फिल्म जॉली एलएलबी -२ के ट्रेलर में वकीलों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी करने के मामले में महानगर की एसीएमएम कोर्ट-२० सांगानेर में जज अशोक सेन ने सोमवार को फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार एवं अन्नू कपूर तथा फिल्म के निर्देशक सुभाष कपूर के खिलाफ मानहानि के अपराध में प्रसंज्ञान लेते हुए सम्मन से १० मार्च को तलब किया है। कोर्ट ने उपरोक्त समनों के तामील की जिम्मेदारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर को दी है। कोर्ट ने प्रसंज्ञान आदेश में कहा कि मामले के तथ्य एवं परिवादी की ओर से पेश की गई सीडी से यह स्पष्ट है कि फिल्म के ट्रेलर में दिखाए गए जज व वकील के बीच के संवाद और पक्षकारों के समक्ष वकील वर्ग के खिलाफ की गई टिप्पणी से प्रथम दृष्टया न्यायपालिका और वकीलों की गरिमा को ठेस पहुंचती है। आरोपियों ने यह जानबूझकर फिल्मांकन किया है। फिल्म के निर्देशक और अभिनेताओं का यह दायित्व है कि वे किसी ऐसे दृश्य या संवाद का प्रदर्शन नहीं करें जिससे किसी वर्ग, व्यक्ति या समाज की गरिमा को ठेस लगे। इस संबंध में टीकम चन्द ने परिवाद पेश कर कोर्ट को बताया था कि १९ दिसंबर, २०१६ को फिल्म जॉली एलएलबी-२ का ट्रेलर देखा था, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार ने वकीलों की छवि को धूमिल करने के लिए अशोभनीय संवाद बोले। जिससे समाज में वकीलों व न्यायालय की प्रतिष्ठा एवं गरिमा को ठेस पहुंची।

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