Many concessions on investment in agriculture in Rajasthan
Vice President appeals to increase investment in agriculture

जयपुर। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा तहसील के देवगढ़ ग्राम पंचायत में आमजन को वितरित किये जाने वाले गेहूं में अनियमितता पाये जाने पर 2 उचित मूल्य दुकानदारों के प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि देवगढ़ ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं से मिली शिकायत के अनुसार उन्हें एक ही बार गेहूं मिला लेकिन ऑनलाईन जांचने पर उनके नाम से दो बार गेहूं लिया जाना दर्ज पाया गया। श्री जैन ने बताया कि जिन दो राशन डीलरों के खिलाफ शिकायत मिली वहां प्रवर्तन निरीक्षकों ने जांच कर पाया कि देवगढ़ भाग प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार धनपाल ने 23 उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूं वितरित नहीं किया। साथ ही भौतिक सत्यापन में दुकान पर 9.08 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। इसी प्रकार देवगढ़ भाग द्वितीय के उचित मूल्य दुकानदार मांगीलाल के गोदाम में 37.48 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। दोनों ही उचित मूल्य दुकानदारों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर उनके प्राधिकार पत्र निलम्बित किये गये हैं। जैन ने बताया कि इन राशन डीलरों द्वारा पूर्व में कितना गेहूं नहीं बांटा गया इसकी जांच उदयपुर के संभाग स्तरीय अधिकारी द्वारा की जा रही है। शासन सचिव ने बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत बीपीएल, स्टेट बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के लाभार्थियों को एक रूपये प्रति किलोग्राम व अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दो रूपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं दिया जाता है। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क गेहूं भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान पर गेहूं लेने जायें तो दोनों ही योजना का गेहूं अवश्य प्राप्त करें।

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