Yog Guru ramdev

बाबा रामदेव के पतंजलि ट्रस्ट को करौली में जमीन देने का मामला, हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री, निर्माण एवं लीज डीड पर लगाई अंतरिम रोक
जयपुर। करौली जिले में श्रीगोविंद देवजी मंदिर ट्रस्ट (पंच महाजन) और बाबा रामदेव के पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के बीच मंदिर की भूमि की लीज डीड से जुडे मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एस पी शर्मा की एकलपीठ ने विवादित जमीन पर किसी तरह के निर्माण, रजिस्ट्री और लीज डीड पर अंतरिम स्टे देते हुए देवस्थान विभाग से मंदिर की संपत्तियों के संरक्षण में उठाए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट 17 अगस्त को हाईकोर्ट में पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने करौली तहसीलदार को निर्देश दिए हैं कि वह मंदिर की जमीन को लेकर राजस्व रिकॉर्ड में भी किसी तरह की नई एन्टàी नहीं करे।

इस संबंध में राम कुमार ने याचिका दायर कर मंदिर ट्रस्ट और पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट के बीच करीब 4०० बीघा भूमि की 12 साल के लिए हुई लीज डीड को चुनौती दी गई है। पतंजलि ट्रस्ट योगपीठ, गुरुकुल सहित दवाईयों का उत्पादन केन्द्ग बनाना चाहता है। जबकि जमीन मंदिर के नाम होने के कारण उसका उपयोग गैर कृषि कार्य के लिए नहीं हो सकता है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से जिन लोगों ने डीड की है, वे ट्रस्ट के ट्रस्टी ही नहीं हैं। देवस्थान विभाग की जांच में भी मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ रिपोर्ट आई है। ऑडिट रिपोर्ट भी ट्रस्ट के विरूद्ध है। मंदिर ट्रस्ट का पंजीकरण 29 जून, 1964 को हुआ था। पंजीकरण के समय ट्रस्ट की ओर से पेश संपत्तियों की सूची में मंदिर के नाम किसी तरह की कृषि भूमि होने का जिक्र ही नहीं था।

LEAVE A REPLY