Bisalpur-Phulera

-बांधों में अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट की कडी टिप्पणी
जयपुर। बांधों में अतिक्रमण होने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश एम.एन. भंडारी और न्यायाधीश डी.सी. सोमानी की खंडपीठ ने कडी टिप्पणी करते हुए कहा है कि जयपुर के किसी भी बांध में अब शुद्ध पानी नहीं पहुंच रहा है। सरकार की ओर से रूकावटे नहीं हटाने के कारण ही बांध सूख रहे हैं। बांध, तालाब और नाले के प्रवाह क्षेत्र में काश्तकारी अधिनियम के विपरीत जाकर आवंटन एवं निर्माण की अनुमति दी जा रही है।

हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में बांधों में पानी लाने की उम्मीद सरकार से नहीं की जा सकती। आखिर में हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को 26 जुलाई को तलब कर बताने को कहा है कि जल संरक्षण के लिए सरकार के पास क्या-क्या योजना है? स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आदेशों की पालना होनी चाहिए। जयपुर जिले में 31 बांध हैं। लेकिन इनमें से केवल कानोता, नेवटा और चन्दलाई बांध में ही पानी है। हाईकोर्ट ने इनके जल स्त्रोतों के बारे में पूछा तो अफसर कोई जवाब ही नहीं दे सके। हाईकोर्ट ने कहा कि नेवटा बांध में सांगानेर की कपड़ा फैक्ट्रियों का गंदा पानी आ रहा है। कानोता में सीवरेज का पानी बिना ट्रीट किये छोडा जा रहा है। चंदलाई बांध की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है।

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