High Court

कोलकाता : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में भाजपा की युवा इकाई की मोटरसाइकिल रैली को अनुमति प्रदान कर दी और इस कार्यक्रम को लेकर राज्य सरकार की आपत्ति खारिज की। गंगासागर मेले को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा :भाजयुमो: की रैली को अनुमति देने से राज्य के अधिकारियों द्वारा इंकार करने के बाद अदालत में दायर याचिका में न्यायमूर्ति देबांगशु बसाक ने कहा कि एक राजनीतिक दल को रैली करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। स्वामी विवेकानंद की जयन्ती के मौके पर ‘प्रतिरोध संकल्प अभियान’ नाम की भाजयुमो की मोटरसाइकिल रैली 12 जनवरी से 18 जनवरी तक होनी है और यह रैली पूर्वी मिदनापुर जिले के कोनताई से उत्तरी हिस्से के कूचबिहार तक जाएगी।

संगठन ने पांच जनवरी को अनुमति के लिए आवेदन किया था जिसे राज्य पुलिस प्रशासन ने कल खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि विवेकानंद की जयन्ती पर 12 जनवरी को राज्य सरकार और सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस द्वारा रैलियों की अनुमति दी गई है। अदालत ने कहा कि राज्य को अनुमति देने में भेदभाव नहीं करना चाहिए। महाधिवक्ता किशोर दत्त ने कहा था कि गंगासागर मेले के सुचारू आयोजन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे राज्य में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी है।

उन्होंने कहा था कि हर साल दो रैलियों को अनुमति देने के अलावा पुलिसकर्मियों को किसी अतिरिक्त रैली के लिए तैनात करना संभव नहीं होगा। सलाना गंगासागर मेला गंगा नदी के बंगाल की खाड़ी में मिलने के स्थल दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप पर 12 से 15 जनवरी तक आयोजित होगा और देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाने यहां आते हैं। दत्त ने सुझाव दिया कि भाजयुमो 26 जनवरी के बाद रैली आयोजित करे लेकिन इसे याचिकाकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि रैली का आवागमन सामान्य तरीके से होगा और आयोजक किसी स्थान पर पहुंचने से कम से कम आधा घंटा पहले प्रशासन को जानकारी देंगे ताकि उचित यातायात प्रबंधन सुनिश्चित हो और इसमें सभी निर्देशों का पालन किया जाए।

LEAVE A REPLY