High Court
जयपुर। स्वास्थ्य निरीक्षक भर्ती-2015 से रोक हटाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश वी एस सिराधना की एकलपीठ ने आदेश में कहा है कि इन पदों को इस संबंध में डिप्लोमा रखने वाले अभ्यर्थियों से ही भरा जाए। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 10 अगस्त, 2016 को नियुक्तियां देने पर रोक लगाई थी।
याची दीपा सैनी व अन्य की ओर से पैरवी करते हुए वकील आरपी सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 30 दिसंबर, 2015 को स्वास्थ्य निरीक्षक के 72 पदों पर भर्ती निकाली थी। नगर पालिका नियमों के तहत इस पद के लिए अभ्यर्थी के पास स्वास्थ्य निरीक्षक का डिप्लोमा होना जरूरी है, लेकिन सरकार ने डिप्लोमा नहीं रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन कर लिया। सरकार नियमों में संशोधन किए बिना अपात्र अभ्यर्थियों को इन पदों पर नियुक्ति देना चाहती है।

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