kalayugee
murder

जयपुर। जयपुर के बगरू थाना इलाके में पत्नी के चरित्र पर शक कर उसकी साड़ी से गला घोंटकर हत्या करने के मामले में सीबीआई कोर्ट-3 में जज हेमराज गौड़ ने हत्यारे पति महेन्द्र हरिजन निवासी विराट नगर हाल बगरू को आजीवन कारावास एवं 5० हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया। कोर्ट ने सरकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित प्रतिकार स्कीम के अन्तर्गत मृतका व अभियुक्त की मासूम पुत्री को उचित राहत एवं मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। पत्नी की हत्या के बाद अभियुक्त बेटी को अपने ससुराल छोड़कर भाग गया था। बाद में पुलिस ने महेन्द्र को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। लोक अभियोजक संदीप वाजपेयी ने अदालत में 16 गवाहों के बयान करवाए। अभियोजन का कहना था कि अभियुक्त अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था तथा जिससे उनमें आए दिन झगड़ा होता था। 24 जून, 2०15 को पत्नी के चरित्र पर शक कर उसकी साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी.

LEAVE A REPLY