जयपुर.राजस्थान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना अब 1 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। सरकार ने फ्लैट की लीज डीड पर लगने वाली स्टांप ड्यूटी 6% से घटाकर 4% कर दी है। ऐसे में लोगों को एक लाख रुपए तक का फायदा होगा। वहीं सीनियर सिटीजन को शहर में प्लॉट खरीदने पर भी लगने वाली लीज डीड पर स्टांप ड्यूटी को 1% तक कम कर दिया, जिससे 75 हजार रुपए तक की बचत होगी। सरकारी निकायों और प्राइवेट बिल्डर की बिल्डिंग में यह छूट मिलेगी। 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की खरीद पर राजस्थान सरकार ने यह छूट लागू की है। इससे सीधा फायदा फ्लैट खरीदने वाले को होगा और 1 लाख रुपए बचेंगे। सरकार ने सीनियर सिटीजन को शहरी निकायों के जरिए बेचे गए प्लॉट की लीजडीड पर स्टांप ड्यूटी 6 की जगह 5 % कर दी। वहीं प्लॉट की रजिस्ट्रेशन फीस भी 1 से घटाकर 0.5% कर दी है। अरबन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट की नई गाइडलाइन और बिल्डिंग बायलॉज में 4 या उससे ज्यादा फ्लोर और यूनिट वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मानी गई हैं। पहले से डवलप्ड शहरी अप्रूव्ड कॉलोनियों में ऐसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए 1500 वर्गमीटर से ज्यादा प्लॉट पर परमिशन है। कॉलोनियों में मौजूद प्लॉट को मर्ज करने के बाद 1500 वर्गमीटर से छोटे प्लॉट पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की परमिशन नहीं दी जा सकती है। ऐसे प्लॉट पर केवल 15 मीटर ज्यादा ऊंचाई या जी-प्लस तीन तक परमिशन है। पूरे राजस्थान के शहरी इलाके में यह प्रोविजन लागू होगा। इसमें हाउसिंग बोर्ड, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, डेवलपमेंट अथॉरिटी सभी शामिल हैं।
रजिस्ट्रेशन एंड स्टांप डिपार्टमेंट के एडिशनल आईजी एनफोर्समेंट भगवत सिंह राठौड़ ने कहा- प्रदेश के शहरी निकाय क्षेत्र में 4 या उससे ज्यादा मंजिल वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट लेने पर ही इसका फायदा मिलेगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की कैटेगरी में 4 मंजिल और उससे ज्यादा फ्लोर वाली बिल्डिंग को माना गया है।
अशोक गहलोत सरकार ने शहरी क्षेत्र में सरकारी निकायों के जरिए बनने वाली मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की रेसिडेंशियल यूनिट या फ्लैट की लीज डीड पर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे अब आम जनता को हाउसिंग बोर्ड, राजकीय उपक्रमों और नगरीय निकायों के जरिए बनने वाली मल्टी स्टोरी में 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की लीज डीड पर 6 की जगह 4% स्टांप ड्यूटी देनी होगी। गहलोत ने बजट 2022-23 में प्राइवेट सेक्टर की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट लेने पर सेल डीड और कंवेंस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 %की छूट दी थी। हालांकि सरकारी निकायों की रेसिडेंशियल बिल्डिंग में सेल डीड की जगह लीज डीड होने के कारण यह छूट लागू नहीं थी। यही स्थिति सीनियर सिटीजन को स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस में दी गई छूट में थी। अब सरकार के इस फैसले से बजट घोषणा के लाभार्थियों का दायरा बढ़ जाएगा।

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