Arrested

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने विदेशी मुद्रा की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश पंकज भंडारी की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि विदेशी मुद्रा से भरा बैग नरेश कुमार के पास था। याचिककर्ता केवल उसके साथ यात्रा कर रहा था। ऐसे में उसकी ओर से कोई अपराध नहीं किया गया है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए। जिसका विरोध करते हुए कस्टम विभाग की ओर से एएसजी आरडी रस्तोगी ने कहा कि सह आरोपी भी अपराध में सहभागी होता है।

ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। एएसजी ने बताया कि रफीक नामक व्यक्ति ने शाहजहां में किसी अन्य को सौंपने के लिए नरेश व याचिकाकर्ता को विदेशी मुद्रा से भरे दो बैग दिए थे। जिसे आरोपी गत 8 फरवरी को ले जाने वाले थे, लेकिन कस्टम विभाग ने उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर करीब डेढ करोड़ रुपए मुल्य की विदेशी मुद्रा बरामद की। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है।

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