नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े देश के करोड़ों अंशधारकों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। यह राहत भरी खबर उन लोगों के लिए है जो ईपीएफओ स्कीम में 20 साल या इससे अधिक समय तक अपना अंशदान देते रहेंगे, उन्हें अब अतिरिक्त वित्तीय लाभ दिया जाएगा। इस मामले में ईपीएफओ की सीबीटी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज) ने सिफारिश की है। जिसके तहत 58 या 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले उन सभी अंशधारकों को इस लाभ से जोड़ा जाएगा, जिन्होंने 20 वर्ष से अधिक समय तक अपनी ओर से अंशदान दिया है। ईपीएफओ अंशधारकों को लायल्टी कम-लाइफ के तहत 50 हजार रुपए तक का अतिरिक्त वित्तीय लाभ सरकार की ओर से दिया जाएगा। यदि आप शारीरिक रुप से आजीवन अक्षमता के शिकार हो गए हैं तो भी यह लाभ दिया जाएगा। जरुरी है कि उसने 20 साल से कम समय तक ईपीएफओ में अपना योगदान दिया हो। यदि अशंधारण की मृत्यु हो जाती है तो 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम समअश्योर्ड भी मुहैया कराया जाएगा। इस सिफारिश पर सरकार की मुहर लगने के साथ ही अंशधारकों को सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी। हालांकि इसे शुरुआती दौर में दो वर्ष के लिए प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
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